जम्मू-कश्मीर के रोशनी घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फिलहाल राहत देते हुए प्रशासन को निर्देश दिया है कि जमीन कब्जा खाली कराने की कार्रवाई न की जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाईकोर्ट पुनर्विचार याचिकाओं पर अपना फैसला दे, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाय. जम्मू- कश्मीर प्रशासन ने भी सुप्रीम कोर्ट को भरोसा
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